चिड़ावा, 12 अक्टूबर 2024: राजस्थान सरकार ने झुंझुनू जिले की पंचायत समिति चिड़ावा की प्रधान इंद्रा डूडी को पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत की गई है।
क्या है पूरा मामला?
इंद्रा डूडी के खिलाफ पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की गई थी। जांच में उन्हें दोषी पाया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार, इंद्रा डूडी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई अनियमितताएं की हैं।
क्यों किया गया निलंबन?
राजस्थान सरकार के अनुसार, इंद्रा डूडी का यह कृत्य राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कर्तव्यों के निवर्हन में अवचार और अपकीर्तिकर आचरण का दोषी होने की श्रेणी का परिचायक है। इसलिए, सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
अब इंद्रा डूडी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।