झुंझुनूं, 8 अक्टूबर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत खरीफ 2025 सीजन के लिए जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को फसल बीमा कार्य हेतु अधिकृत किया गया है। हाल ही में हुई अधिक बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों को नुकसान की स्थिति में निर्धारित समय सीमा में शिकायत दर्ज करवाने की अपील की है।
संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) राजेन्द्र सिंह लांबा ने बताया कि यदि किसी किसान की कटी हुई या खेत में रखी फसल को वर्षा से नुकसान हुआ है, तो वह कटाई के 14 दिन के भीतर और घटना के 72 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
किसान इन माध्यमों से दर्ज करवा सकते हैं फसल नुकसान की शिकायत
बीमा कंपनी ने बताया कि किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत निम्न माध्यमों से दावा दर्ज करवा सकते हैं:
📞 टोल फ्री नंबर – 14447 पर कॉल करके
📱 क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप के माध्यम से
💬 PMFBY व्हाट्सएप चैटबॉट (7065514447) पर संदेश भेजकर
शिकायत दर्ज करते समय किसान को निम्न दस्तावेज साथ रखने होंगे:
आधार कार्ड
पंजीकृत मोबाइल नंबर
बीमा पॉलिसी नंबर (यदि उपलब्ध हो)
समय सीमा का रखें विशेष ध्यान
कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि फसल कटाई के बाद 14 दिन के भीतर हुए नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे में अनिवार्य रूप से दर्ज करवाएं, ताकि बीमा कंपनी द्वारा जांच कर समय पर मुआवजा जारी किया जा सके। देरी होने पर शिकायत अमान्य मानी जा सकती है।
फसल बीमा योजना से जुड़े मुख्य लाभ
प्राकृतिक आपदा, वर्षा, ओलावृष्टि या आंधी से नुकसान पर बीमा दावा संभव।
बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
डिजिटल माध्यम से पारदर्शी और तेज़ शिकायत प्रक्रिया।





