Wednesday, December 18, 2024
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क्या हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों का विरोध खत्म हो जाएगा, पेट्रोल पंप बंद होने से भड़की हिंसा, हुई गिरफ्तारियां, जानें ताजा अपडेट

हिट एंड रन नया कानून: हिट एंड रन पर बने नए कानून को लेकर ट्रक और बस ड्राइवर्स ने पूरे देश में चक्का जाम कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इसके बाद सरकार और ट्रांस्पोर्ट संगठनों के बीच बातचीत हुई और मंगलवार (02 जनवरी) को हड़ताल वापस ले ली गई, लेकिन हालात सुधरने में वक्त लगने वाला है.

मंगलवार को गुजरात के सूरत शहर में ट्रक चालकों का आंदोलन हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया, जिसके बाद 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस उपायुक्त (जोन-6) राजेश परमार ने बताया कि यह घटना डुमास रोड पर मगदल्ला बंदरगाह के पास हुई जब बड़ी संख्या में ट्रक चालकों ने नए कानून को वापस लेने की मांग करते हुए सड़क पर यातायात को बाधित कर दिया.

एमपी हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र को जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उन दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य और केंद्र को नोटिस जारी किया जिनमें दोनों सरकारों को ट्रक चालकों की हड़ताल के मद्देनजर ईंधन और खाद्यान्न समेत जरूरी चीजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. अखिलेश त्रिपाठी और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने ये याचिकाएं दायर कीं.

ट्रांसपोटर्स हड़ताल पर भजनलाल शर्मा ने की हाई लेवल मीटिंग

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार शाम मुख्यमंत्री कार्यालय में ‘ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन’ की ओर से देशभर में नए कानून को लेकर की गई हड़ताल की घोषणा के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की. शर्मा ने सभी संभागीय आयुक्त, पुलिस रेंज आईजी, जिला कलक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने निर्देश दिए कि हड़ताल के कारण आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न हो. साथ ही आमजन को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े.

एआईएमटीसी ने कहा- हड़ताल खत्म करें चालक

ट्रक चालकों के संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि उसके सदस्यों के साथ चर्चा के बाद ही ‘हिट-एंड-रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों से संबंधित नए कानून लागू किए जाएंगे. एआईएमटीसी ने साथ ही ट्रक चालकों से अपनी हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया.

एक सरकारी सूत्र ने बताया कि मंगलवार शाम केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक के बाद यह मामला सुलझ गया है. साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत नए प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है.

एआईएमटीसी के प्रतिनिधियों ने हिट-एंड-रन मामलों पर नए कानून पर चर्चा करने के लिए शाम को केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की जिसमें 10 साल तक की जेल की सजा और सात लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है.

ये महत्वपूर्ण बैठक ऐसे समय में हुई जब हिट-एंड-रन मामलों के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत सख्त सजा और जुर्माने के नियमों के खिलाफ ट्रक, बस और टैंकर के चालकों ने सोमवार से तीन दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी.

वाहनों की आवाजाही प्रभावित, यात्री फंसे, पेट्रोल पंपों पर भीड़

ट्रक चालकों के चल रहे आंदोलन के कारण बस और ट्रक चालक मंगलवार को सड़कों से दूर रहे जबकि ईंधन की कमी की आशंका के बीच कई शहरों में पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. चालकों के आंदोलन के कारण मंगलवार को कई यात्री फंसे रहे.

‘ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस’ के पूर्व उपाध्यक्ष (पश्चिमी क्षेत्र) विजय कालरा ने ‘पीटीआई -भाषा’ को बताया, ‘‘नये कानून के खिलाफ चालकों की हड़ताल से मध्यप्रदेश में लगभग पांच लाख छोटी-बड़ी गाड़ियां नहीं चल पा रहीं.’’

ट्रक चालकों की चिंताओं पर विचार करने के लिए तैयार : गृह मंत्रालय

 केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को कहा कि ‘हिट-एंड-रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों से संबंधित नया दंड प्रावधान लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा. गृह सचिव भल्ला ने एआईएमटीसी और सभी आंदोलनकारी ट्रक चालकों से काम पर लौटने की भी अपील की.

गृह सचिव ने एआईएमटीसी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद कहा, ‘‘ सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा.’’

स्त्रोत – ABP Live न्यूज़

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