नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को आयकर विभाग ने 944.20 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। हालांकि, कंपनी ने इस आदेश को गलत करार देते हुए कहा है कि वह इसे कानूनी रूप से चुनौती देगी। इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को शनिवार को यह आदेश प्राप्त हुआ।
आदेश की पृष्ठभूमि
आयकर विभाग की मूल्यांकन इकाई ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रविवार को इंडिगो ने एक नियामक फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। कंपनी का कहना है कि यह आदेश गलत धारणा के आधार पर पारित किया गया है।
कंपनी का पक्ष
इंडिगो ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन आदेश के खिलाफ दायर अपील अभी भी लंबित है और इसे खारिज नहीं किया गया है। कंपनी ने कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाएगी।
कंपनी की प्रतिक्रिया
इंडिगो ने दावा किया कि आयकर विभाग द्वारा पारित आदेश कानूनन गलत और तुच्छ है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का उसके वित्तीय स्वास्थ्य, संचालन या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।