Wednesday, January 29, 2025
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अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के ‘सिटिजनशिप ऑर्डर’ पर लगाई रोक, बताया असंवैधानिक

सिएटल, अमेरिका: अमेरिकी अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ‘सिटिजनशिप ऑर्डर’ को बृहस्पतिवार को बड़ा झटका दिया है। सिएटल में एक संघीय न्यायाधीश जॉन कफनॉर ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए इसे “स्पष्ट रूप से असंवैधानिक” करार दिया। इस आदेश के तहत, अमेरिका में प्रवासियों के बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जाना था। यह आदेश ट्रंप प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसे उन्होंने अपने कार्यकाल के आरंभ में ही लागू करने का प्रयास किया था।

अस्थायी निरोधक आदेश जारी

न्यायाधीश जॉन कफनॉर ने डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले चार राज्यों — वाशिंगटन, एरिज़ोना, इलिनोइस और ओरेगन — की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर रोक लगा दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह कार्यकारी आदेश संविधान के 14वें संशोधन के नागरिकता प्रावधान का उल्लंघन करता है। यह संशोधन स्पष्ट रूप से यह अधिकार देता है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति स्वचालित रूप से अमेरिकी नागरिक होता है।

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ट्रंप प्रशासन का पक्ष और अदालत की प्रतिक्रिया

अमेरिकी न्याय विभाग के वकीलों ने आदेश का बचाव करते हुए अदालत में तर्क दिया कि यह प्रवासियों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था। हालांकि, न्यायाधीश ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि “यह आदेश स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है और इसे लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”

वाशिंगटन के सहायक अटॉर्नी जनरल लेन पोलोज़ोला ने अदालत को बताया कि इस आदेश के लागू होने से प्रवासियों के बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता का अधिकार नहीं मिलेगा, जो अमेरिकी संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है।

आदेश के खिलाफ मुकदमे

ट्रंप का यह आदेश पहले ही 22 राज्यों के नागरिक अधिकार समूहों और डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर पांच मुकदमों का विषय बन चुका है। इन मुकदमों में इसे अमेरिकी संविधान का घोर उल्लंघन बताया गया है। वाशिंगटन राज्य के अटॉर्नी जनरल ने अदालत में दलील दी कि यह आदेश संविधान के 14वें संशोधन का स्पष्ट उल्लंघन है, जो अमेरिका में जन्मे सभी व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देता है।

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डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल का तर्क

वाशिंगटन, एरिज़ोना, इलिनोइस और ओरेगन के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल ने न्यायालय में दलील दी कि इस आदेश के लागू होने से प्रवासियों और उनके बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। उन्होंने अदालत से इस आदेश को असंवैधानिक घोषित कर इसे स्थायी रूप से रोकने का अनुरोध किया।

संविधान का 14वां संशोधन

अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन यह प्रावधान करता है कि “संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या यहां प्राकृतिक रूप से नागरिक बने सभी लोग देश के नागरिक हैं।” ट्रंप प्रशासन का आदेश इस संशोधन का उल्लंघन करता है, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार सुनिश्चित करता है।

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