Sunday, December 7, 2025
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ट्रेन टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव: 1 अक्टूबर से बिना आधार वेरिफिकेशन सुबह 8 से 8:15 बजे तक टिकट नहीं मिलेंगे

नई दिल्ली: रेल यात्रियों के लिए अहम खबर है। रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए 1 अक्टूबर 2025 से आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। अब सुबह 8:00 से 8:15 बजे तक केवल आधार-वेरिफाइड यात्री ही टिकट बुक कर सकेंगे। यह कदम दलालों पर अंकुश लगाने और आम यात्रियों के लिए टिकट उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है।

रेलवे टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव

रेल मंत्रालय के आदेश के अनुसार सुबह 8 बजे से 8:15 बजे तक टिकट बुकिंग का समय केवल उन यूजर्स के लिए सुरक्षित होगा, जिन्होंने पहले से आधार प्रमाणीकरण कर रखा है। आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर केवल आधार वेरिफाइड यूजर्स ही लॉगिन करके टिकट ले सकेंगे।

दलालों पर नकेल कसने की कोशिश

रेलवे का मानना है कि टिकट बुकिंग शुरू होते ही दलाल तकनीकी माध्यमों से बड़ी संख्या में टिकट ब्लॉक कर लेते हैं। इससे आम यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाता। नए नियम से यह सुनिश्चित होगा कि एक समय में केवल असली यात्री ही टिकट बुक कर पाए और फर्जी खातों का इस्तेमाल बंद हो।

अधिकृत एजेंटों के लिए सख्ती जारी

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि अधिकृत एजेंटों को टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट तक कोई आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। यानी एजेंट 8:10 बजे के बाद ही टिकट बुक कर पाएंगे। इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

ऑफलाइन टिकट बुकिंग पर असर नहीं

रेलवे स्टेशन स्थित आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे। वहां पहले की तरह सामान्य प्रक्रिया से टिकट बुक होते रहेंगे।

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